संविधान की प्रस्तावना में संशोधन: सुप्रीम कोर्ट की चिंता
February 09, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या संविधान की प्रस्तावना को संविधान के अदोपण तिथि, 26 नवंबर 1949, को सुरक्षित रखते हुए संशोधित किया जा सकता है।
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पूर्व राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की मांग की।
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न्यायाधीश संजीव खन्ना और डिपांकर दत्ता ने प्रस्तावना में तिथि उल्लिखित होने के संदर्भ में पूछताछ की।
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किसकी होगी पूछताछ ?
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न्यायिका दत्ता ने प्रस्तावना की तिथि के साथ क्या संशोधन किया जा सकता है, यह सवाल उठाया।
सभा ने प्रस्तावना में एक विशेष तिथि का उल्लेख करने की अनूठाई को माना और आरंभिक रूप से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" की अनुपस्थिति को उठाया।
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मामले की जल्दी महसूस की गई क्योंकि न्यायिका निरीक्षण के लिए समय की कमी थी, जिससे एक अप्रैल से स्थगित सुनवाई हुई।
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सूप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा ?
मिस्टर स्वामी की याचिका, जो एक और मामले से जुड़ी थी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" को हटाने की मांग करती थी
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